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जम्मू और कश्मीर
DB ने 1979 पुलिस बैच की सीनियरिटी बरकरार रखी, प्रतिकूल आदेशों को रद्द किया
Ratna Netam
16 Dec 2025 5:48 PM IST

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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस राहुल भारती शामिल थे, ने अप्रैल-1979 के डायरेक्ट रिक्रूट सब-इंस्पेक्टर बैच के 14 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। इसने दशकों पुराने सीनियरिटी विवाद को सुलझा दिया है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर वापस हाई कोर्ट तक पहुंचा था।
एक सख्त लहजे में शुरुआत करते हुए, बेंच ने कहा कि अपील करने वालों ने "न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, न्याय मिला और फिर न्याय खो दिया," और खुद को "शून्य पर" वापस पाया, जबकि 1986 में शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद, जो 1979 से पहले के ASI को दी गई पिछली तारीख से प्रमोशन के खिलाफ उनकी सीनियरिटी की रक्षा के लिए थी।
यह विवाद 03.12.1985 के PHQ ऑर्डर नंबर 1263 से जुड़ा है, जिसके तहत 1979 से पहले के कुछ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों को 25.04.1978 से पिछली तारीख से सब-इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोशन दिया गया था, जिससे प्रभावी रूप से आपसी सीनियरिटी बदल गई और 1979 के डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए प्रमोशन चेन प्रभावित हुई।
यह विवाद बाद में रिट कोर्ट के 29.11.2004 के फैसले में खत्म हुआ, जिसने 03.12.1985 के आदेश को रद्द कर दिया और 1979 के डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए परिणामी लाभों के साथ सीनियरिटी बहाल करने का निर्देश दिया।
इसके बाद यह मामला सिविल अपीलों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 05.12.2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पिछले डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और 1979 बैच के पक्ष में राहत बहाल कर दी, यह देखते हुए कि 03.12.1985 का आदेश दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है और एक अनधिकृत उद्देश्य के लिए पारित किया गया था; हालांकि, इसने निर्देश दिया कि निजी प्रतिवादियों को पहले से दिए गए किसी भी मौद्रिक लाभ को अनुच्छेद 142 के तहत वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, जब अनुपालन प्रक्रिया के दौरान जारी सरकारी आदेशों को डायरेक्ट रिक्रूट DySP (1999 बैच) द्वारा चुनौती दी गई तो नए विवाद उत्पन्न हुए। सिंगल बेंच ने 22.12.2011 के एक सामान्य फैसले से, सरकारी आदेशों के उन हिस्सों को रद्द कर दिया, जहां तक वे पिछली तारीख से प्रमोशन और संबंधित लाभ प्रदान करते थे, और सभी हितधारकों को सुनने के बाद, प्रमोशन की तारीखें तय करने के लिए एक नई प्रक्रिया का निर्देश दिया। आखिरकार LPA पर फैसला करते हुए, डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि सरकारी आदेश संख्या Home-597(P) 2008 दिनांक 04.09.2008 के संदर्भ में अपीलकर्ताओं को मिलने वाले सर्विस बेनिफिट्स उनकी रिटायरमेंट तक आर्थिक लाभ के मामले में काल्पनिक होंगे, लेकिन अपीलकर्ता अपने संशोधित सर्विस स्टेटस के आधार पर वास्तविक रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हकदार होंगे।
कोर्ट ने 60 दिनों के भीतर पालन करने का आदेश दिया, यह साफ किया कि यह राहत सिर्फ 14 अपीलकर्ताओं तक ही सीमित है, और मुख्य अपील का निपटारा होने पर CCP(D) No. 4/2020 में अवमानना की कार्यवाही खत्म कर दी।
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