जम्मू और कश्मीर

DB ने SARFAESI कार्रवाई निलंबित की, रिकवरी नोटिस पर रोक लगाई

Ratna Netam
13 March 2026 8:00 PM IST
DB ने SARFAESI कार्रवाई निलंबित की, रिकवरी नोटिस पर रोक लगाई
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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजीव वज़ीर को अंतरिम राहत देते हुए, SARFAESI एक्ट की धारा 13(2) के तहत जारी एक नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे ज़रूरी रकम जमा करना जारी रखें, ठीक वैसे ही जैसे कि उनका लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित न किया गया हो। यह अंतरिम आदेश जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीज़न बेंच ने संजीव वज़ीर द्वारा दायर याचिका पर दिया। इस याचिका में, जिसे एडवोकेट आशीष शर्मा ने एडवोकेट पुष्किन अंताल के साथ मिलकर दायर किया था, SARFAESI के उस विवादित नोटिस को चुनौती दी गई थी। प्रतिवादियों की ओर से, एडवोकेट अजय गंडोत्रा ​​ने नोटिस लेने से छूट मांगी और आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मांगा।
मामले की सुनवाई के बाद, बेंच ने प्रतिवादियों को आपत्तियां दर्ज करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया और निर्देश दिया कि मामले को 13 मई, 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, कोर्ट ने आदेश दिया कि, आपत्तियों के अधीन और अगली सुनवाई की तारीख तक, SARFAESI एक्ट की धारा 13(2) के तहत जारी विवादित नोटिस पर रोक जारी रहेगी। हालाँकि, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से ज़रूरी रकम जमा करना जारी रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि अकाउंट को NPA के तौर पर वर्गीकृत न किया गया हो; और बैंक इस रकम को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन स्वीकार करेगा। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि, यदि याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में कोई और चूक की जाती है, तो बैंक SARFAESI एक्ट के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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