जम्मू और कश्मीर

साइबर धोखाधड़ी: श्रीनगर में दो वकीलों सहित तीन गिरफ्तार

Kiran
9 Oct 2025 1:56 PM IST
साइबर धोखाधड़ी: श्रीनगर में दो वकीलों सहित तीन गिरफ्तार
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Srinagar श्रीनगर, 9 अक्टूबर: एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर में दो वकीलों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गुड़गांव साइबर पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ कीं और आरोपियों को सिटी जज/जेएमएफसी श्रीनगर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से हरियाणा में आगे की जाँच के लिए उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।
यह मामला 6 सितंबर, 2025 को साइबर वेस्ट पुलिस स्टेशन, पालम विहार, गुड़गांव में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(8), 319 और 61(2) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 325 से संबंधित है। शिकायतकर्ता रवि दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ₹1.9 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई, जिसमें उच्च रिटर्न का वादा करने वाली एक स्टॉक निवेश योजना का प्रचार किया गया था। ये निवेश "स्टॉक्स नुमा प्रो" नामक एक फर्जी ऐप के माध्यम से किए गए थे और अतिरिक्त शुल्क की बार-बार माँग करके धन निकालने के प्रयासों को रोक दिया गया था।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एडवोकेट शाहनवाज अख्तर, निवासी मकान नंबर 30, इरफान कॉलोनी, नटिपोरा, श्रीनगर के रूप में हुई है, जिन पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है; एडवोकेट सुहाले अशरफ, निवासी ग्राम खुमोह, लासजान, थाना पंथाचौक, जिला श्रीनगर, जिन पर शिकायतकर्ता से ₹1.22 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी वाले लेनदेन में मदद करने का आरोप है; और रमीज अहमद खान, निवासी वीपीओ अरथ, थाना सोलीबुघ, जिला बडगाम, जिन पर कथित तौर पर धन के हस्तांतरण और हेराफेरी का आरोप है।
अदालती दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि आरोपियों ने और भी पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी की होगी और आगे की जांच जारी है। पुलिस के आवेदन की समीक्षा के बाद, अदालत ने श्रीनगर से गुड़गांव तक ट्रांजिट रिमांड को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त आधार पाया, जिससे पुलिस को स्थानांतरण के दौरान आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जांच जारी रखने की अनुमति मिल सके।
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