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जम्मू और कश्मीर
क्राइम ब्रांच कश्मीर ने ₹53 लाख की जमीन धोखाधड़ी में 4 पर एफआईआर दर्ज की
Kiran
3 Sept 2025 11:15 AM IST

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Srinagar श्रीनगर, क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक लिखित शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक ज़मीन के लेन-देन में गंभीर वित्तीय और संपत्ति धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, ज़मीन दलालों, तारिक अहमद हजाम, पुत्र मोहम्मद रमज़ान हजाम, निवासी बरथाना कमरवारी, और गुलाम हसन मीर, पुत्र गुलाम रसूल मीर, निवासी बरथाना श्रीनगर, ने सोनाउल्लाह मीर और रज्जाक मीर, दोनों पुत्र खालिक मीर निवासी बरथाना श्रीनगर के साथ आपराधिक सांठगांठ करके, ज़मीन के सौदे में मदद करने के नाम पर शिकायतकर्ता से धोखे से 53 लाख रुपये हड़प लिए। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिकायत मिलने पर, आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) पुलिस स्टेशन में जाँच शुरू की गई। जाँच के दौरान, प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हुआ कि आरोपियों ने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में अवैध रूप से हेराफेरी की
ताकि शिकायतकर्ता का पैसा और ज़मीन हड़प सकें। आरोपियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों में तारिक अहमद हजाम, पुत्र मोहम्मद रमज़ान हजाम, निवासी बरथाना कमरवार; गुलाम हसन मीर, पुत्र गुलाम रसूल मीर, निवासी बरथाना श्रीनगर; सोनाउल्लाह मीर, पुत्र खालिक मीर, निवासी बरथाना श्रीनगर और रज्जाक मीर, पुत्र खालिक मीर, निवासी बरथाना श्रीनगर शामिल हैं। प्रथम दृष्टया यह खुलासा होता है कि ये अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत दंडनीय हैं। तदनुसार, संज्ञान लिया गया और आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा कश्मीर के पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि साजिश की पूरी सीमा और लोक सेवकों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।
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