जम्मू और कश्मीर

क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 53 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दायर किया

Kiran
8 Aug 2025 11:28 AM IST
क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 53 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दायर किया
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Ganderbal गांदरबल, 8 अगस्त: अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों रुपये के ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी मामले में शामिल चार लोगों – जिनमें एक जेएंडके बैंक अधिकारी भी शामिल है – के खिलाफ प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ग्रेटर कश्मीर को बताया, "आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने कंगन पुलिस स्टेशन (आर्थिक अपराध शाखा को हस्तांतरित) में दर्ज एफआईआर संख्या 28/2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4), 316(5) सहपठित 61(2) के तहत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कंगन की अदालत में एक प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया है।"
बयान में आगे कहा गया है, "यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाहनवाज़ अहमद शाह, पुत्र ग़. नबी शाह, निवासी राथर मोहल्ला कंगन, जो जेएंडके बैंक, शाखा कंगन में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, ने शिकायतकर्ता से एक धोखाधड़ी वाले निवेश प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। शिकायतकर्ता को ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का वादा करने वाली एक वित्तीय योजना में निवेश करने का लालच दिया गया।"
मामला दर्ज होने के बाद, मामले को गहन जाँच के लिए क्राइम ब्रांच कश्मीर को सौंप दिया गया। जाँच के दौरान, सीबीके ने आरोपियों की पहचान शाहनवाज़ अहमद शाह, पुत्र ग़. नबी शाह; ग़. नबी शाह, पुत्र स्वर्गीय ग़. मोहम्मद शाह; रुमैसा जान, पुत्री ग़. नबी शाह - सभी निवासी राथर मोहल्ला, कंगन - और आमिर बशीर मगरे, पुत्र बशीर अहमद मगरे, निवासी बोनिज़ल हरिपोरा कंगन, जिला गांदरबल के रूप में की। यह पाया गया कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और ऑनलाइन वित्तीय ट्रेडिंग योजनाओं के बहाने धोखाधड़ी और बेईमानी से सैकड़ों निर्दोष लोगों से ₹53 करोड़ से अधिक की ठगी की। तदनुसार, मामले में न्यायिक निर्णय हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रारंभिक आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।
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