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- धोखाधड़ी मामले में...

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Jammu जम्मू क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने सांबा में एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस में तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह केस 2016 में सांबा में रणबीर पीनल कोड की धारा 420 और 120-B के तहत लाखों रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर दर्ज किया गया था। आरोपी राजेश कुमार राय (मैनेजिंग डायरेक्टर), मनोज कुमार (एरिया/ब्रांच मैनेजर) और विक्रम सिंह (असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर) हैं, जो क्रमशः M/s मेट्रोपॉलिटन फाइनेंस लिमिटेड, M/s मानसर फाइनेंस लिमिटेड और वैभव परिवार इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से जुड़े थे।
इंस्पेक्टर तरनजीत सिंह की अगुवाई में हुई जांच से पता चला कि आरोपियों ने सांबा के लोगों को अच्छे रिटर्न का वादा करने वाली स्कीमों, जैसे कि कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स (CCPS) और फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने के लिए उकसाया था।
RBI की जांच से पता चला कि मानसर फाइनेंस लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन फाइनेंस लिमिटेड के नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) रजिस्ट्रेशन कानूनी नियमों का पालन न करने के कारण रद्द कर दिए गए थे, जबकि वैभव परिवार इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कभी NBFC के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी।
जांच में निवेशकों से कुल 1,22,96,324 रुपये जमा करने की बात सामने आई, जिसमें मानसर फाइनेंस लिमिटेड के लिए 8,87,442 रुपये और मेट्रोपॉलिटन फाइनेंस लिमिटेड के लिए 1,14,08,882 रुपये शामिल थे।
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