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J & K NEWS: अदालत ने जेल में बंद नेता की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एनआईए को 2016 के आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा दायर एक आवेदन पर कल तक जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें हाल ही में संपन्न आम चुनाव के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।
उन्होंने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। यह आवेदन 4 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के समक्ष पेश किया गया था, और उन्होंने एनआईए को आज तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, एजेंसी ने गुरुवार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। कथित आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा आरोपित किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में है।