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जम्मू और कश्मीर
सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा: डीएम जम्मू ने परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध लगाए
Kiran
26 Sept 2025 10:16 AM IST

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Jammu जम्मू, जम्मू के ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु अधिसूचित परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह परीक्षा जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा 28 सितंबर, 2025 को दो सत्रों (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक) में आयोजित की जा रही है।
एक आधिकारिक बयान में आदेश में कहा गया है कि उक्त परीक्षा के लिए जम्मू ज़िले में 5 परीक्षा केंद्र अधिसूचित किए गए हैं। आदेश में कहा गया है, “परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए, सभी 05 अधिसूचित परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा सुबह 05:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक सख्त वर्जित रहेगा (अधिकृत कर्मियों को छोड़कर)। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-223 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।”
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