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जम्मू और कश्मीर
रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में हल्के आधार पर बदलाव स्वीकार्य नहीं: DB
Payal
24 April 2026 5:59 PM IST

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Jammu.जम्मू: उच्च न्यायालय के डीबी (डिविजन बेंच) ने स्पष्ट किया है कि एडवांस्ड रिक्रूटमेंट को किसी भी हल्के या तात्कालिक आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह आदेश उस मामले में दिया, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में अचानक बदलाव करने की मांग उठी थी। डीबी ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी सरकारी या संस्थागत भर्ती प्रणाली में बदलाव अत्यधिक सावधानी और ठोस कारणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पर्याप्त न्यायिक और कानूनी आधार के किसी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करना या बदलना न्यायसंगत नहीं है।
न्यायालय ने इस मामले में संबंधित विभाग से पूछा कि एडवांस्ड रिक्रूटमेंट प्रणाली को समाप्त करने के लिए किन ठोस कारणों का हवाला दिया गया है। अदालत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का अचानक बदलाव करने से पहले उसकी न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से जांच करें।
डीबी ने कहा कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसे को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी प्रक्रिया को अचानक खत्म किया जाता है, तो इससे न केवल उम्मीदवारों का विश्वास टूटता है बल्कि प्रणाली की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।
न्यायालय ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी भर्ती प्रणाली में बदलाव केवल उन मामलों में स्वीकार्य होगा, जहां ठोस तथ्य और ठोस कारण हों, जैसे कि सुरक्षा, आर्थिक मजबूरी या कानूनी बाध्यता। हल्के या व्यक्तिगत दबाव के आधार पर किसी भी प्रक्रिया को समाप्त करना गैरकानूनी और अनुचित होगा।
इस फैसले से सरकार और संस्थाओं को यह संदेश मिला है कि भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह के परिवर्तन में व्यापक और ठोस तर्क की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने अधिकारियों से कहा कि वे भर्ती प्रक्रिया के सभी हितधारकों को सूचित करें और किसी भी बदलाव के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएं।
वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय उम्मीदवारों और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और किसी भी तरह की असामयिक या अनुचित कार्रवाई पर रोक लगेगी।
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