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SRINAGAR.श्रीनगर: क्राइम ब्रांच J&K की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर (EOW) ने आज 55.11 लाख रुपये के कथित प्रॉपर्टी फ्रॉड केस में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। यहां जारी एक बयान में, क्राइम ब्रांच ने कहा कि FIR नंबर 10/2026 में IPC की धारा 420 के तहत चार्जशीट सिटी जज श्रीनगर की कोर्ट में आलमदार कॉलोनी रावलपोरा के रहने वाले मेहराज-उद-दीन डार के खिलाफ फाइल की गई है, जो अभी श्रीनगर के टेंगपोरा बटमालू में रह रहा है। एजेंसी ने कहा कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने प्रॉपर्टी बेचने के बहाने पैसे लेकर और फिर वादे पूरे न करके लोगों को धोखा देने के लिए एक सोचा-समझा तरीका अपनाया था।
शिकायत मिलने के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच शुरू की और पहली नजर में सबूत मिले कि आरोपी ने शिकायत करने वाले से एक घर बेचने का ऑफर देकर 55.11 लाख रुपये की ठगी की थी। एजेंसी ने कहा कि पेमेंट मिलने के बावजूद, आरोपी ने कथित तौर पर वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। जांच में आगे पता चला कि जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वह पहले ही श्रीनगर में J&K बैंक की भगत ब्रांच में गिरवी रखी हुई थी। जांच करने वालों ने यह भी पाया कि शिकायत करने वाले ने प्रॉपर्टी से जुड़ा बकाया हाउसिंग लोन चुका दिया था। क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर या रजिस्टर करके कानूनी कार्रवाई और रिकवरी से बचने की कोशिश की। जांच में यह नतीजा निकला कि आरोपी के काम IPC की धारा 420 के तहत एक कॉग्निजेबल अपराध थे, जिसके बाद न्यायिक फैसले के लिए सक्षम कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई।
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