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Srinagar.श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर (CBK) की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने आज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) डिपार्टमेंट के एक पुराने कर्मचारी के खिलाफ लाखों रुपये के माइग्रेंट रिलीफ बेनिफिट्स को धोखाधड़ी से लेने के आरोप में चार्जशीट फाइल की है। यहां जारी एक बयान के मुताबिक, CBK ने कहा कि चार्जशीट 19वें इलेक्ट्रिसिटी मजिस्ट्रेट, जम्मू की कोर्ट में मोहम्मद हुसैन शाह के खिलाफ पेश की गई है, जो सैयदपुरा, शोपियां का रहने वाला है और अभी नुनार कवाबाग, गंदेरबल में रह रहा है। शाह, जो उस समय PHE डिपार्टमेंट के गंदेरबल डिवीजन में पोस्टेड था और अब रिटायर हो चुका है, पर आरोप है कि उसने खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को गैर-कानूनी तरीके से माइग्रेंट के तौर पर रजिस्टर किया और धोखाधड़ी से 18,30,265 रुपये की माइग्रेंट रिलीफ रकम हासिल की। CBK के मुताबिक, यह केस EOW को मिली एक लिखित शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने गैर-कानूनी तरीकों से कैश में माइग्रेंट रिलीफ का बेईमानी से फायदा उठाया था।
आरोप है कि उस समय सरकारी नौकरी में होने के बावजूद, आरोपी ने खुद को और अपने परिवार को माइग्रेंट के तौर पर रजिस्टर कराया, जिससे वह राहत के फ़ायदों के लिए अयोग्य हो गया। शिकायत के बाद, EOW ने एक डिटेल्ड जांच की, जिससे पहली नज़र में यह पता चला कि आरोपी ने माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन पाने के लिए अपनी नौकरी की स्थिति को “जानबूझकर गलत बताया” और “ज़रूरी बातें छिपाईं”। जांच में आगे पता चला कि अयोग्य होने के बावजूद वह माइग्रेंट राहत के फ़ायदे लेता रहा, जिससे सरकारी खजाने को गलत नुकसान हुआ और उसे भी गलत फ़ायदा हुआ। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर, EOW ने यह नतीजा निकाला कि आरोपी की तरफ़ से की गई चूक और कमीशन के काम रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 420 के तहत सज़ा के दायरे में आते हैं। CBK ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूत उसके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को साबित करते हैं। सभी कानूनी और प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, EOW ने न्यायिक जांच के लिए सक्षम कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश की है।
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