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जम्मू और कश्मीर
सीबीके ने श्रीनगर में 53 लाख की भूमि धोखाधड़ी में छापेमारी की
Kiran
9 Oct 2025 12:44 PM IST

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Srinagar श्रीनगर, 9 अक्टूबर: अधिकारियों ने बताया कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ₹53 लाख की ज़मीन धोखाधड़ी में शामिल चार लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 23/2025 के सिलसिले में श्रीनगर ज़िले में कई जगहों पर घरों की तलाशी ली है।
सीबीके के प्रवक्ता ने एक प्रेस बयान में कहा कि "यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज़मीन दलाल तारिक अहमद हाजम, गुलाम हसन मीर, सोनाउल्लाह मीर और रज्जाक मीर, सभी बरथाना श्रीनगर निवासी, ने ज़मीन का सौदा कराने के बहाने शिकायतकर्ता से धोखे से ₹53.00 लाख हड़प लिए।"
उन्होंने कहा कि जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेज़ों में हेराफेरी की और अवैध रूप से धन और संपत्ति हासिल करने के लिए आधिकारिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया।
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