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सीबीआई कोर्ट ने रेलवे अधिकारी को रिश्वत मामले में दोषी ठहराया
सांबा: अधिकारियों ने बताया कि यहां एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक रेलवे अधिकारी को 10 साल पहले जुर्माने के आरोप कम करने के लिए रिश्वत लेने का दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश बाला ज्योति ने तत्कालीन हेड गुड्स क्लर्क तिलक राज को दोषी ठहराया, जिन्हें जम्मू रेलवे स्टेशन से खेप उठाने में देरी के कारण लगाए गए जुर्माना शुल्क को कम करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 22,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में राज और उनके सहयोगी कामेश्वर सिंह, दोनों माल कार्यालय, उत्तर रेलवे, रेलवे स्टेशन, जम्मू के तत्कालीन हेड गुड्स क्लर्क, पर मामला दर्ज किया था।
ट्रैप ऑपरेशन में, राज को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया, जिसे उसने अन्य दो आरोपी व्यक्तियों के साथ भी साझा किया।
ट्रैप टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ अगले साल आरोप पत्र दायर किया गया।