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JAMMU जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) जम्मू बेंच, जिसमें राजिंदर सिंह डोगरा (न्यायिक सदस्य) और राम मोहन जौहरी (प्रशासनिक सदस्य) शामिल हैं, ने आदेशों का पालन न करने पर छह अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। वर्ष 2011 से संबंधित “डॉ. सुरजीत कुमार एवं अन्य बनाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू-कश्मीर” शीर्षक वाले मामले में, 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया है और इसे गंभीरता से लेते हुए कैट ने उद्योग विभाग के महाप्रबंधक एवं प्रबंध निदेशक का वेतन रोक दिया है। “अशोक कुमार रैना बनाम वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग” शीर्षक वाले एक अन्य मामले में, सामाजिक वानिकी के निदेशक का वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि 10 अवसर दिए जाने के बाद भी प्रतिवादी ने जवाब दाखिल नहीं किया है। “परुश गुप्ता बनाम विद्युत विकास विभाग” शीर्षक वाले मामले में प्रशासनिक अधिकारी, जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम का वेतन भी रोक दिया गया है, जहां प्रतिवादियों को 17 अवसर दिए गए, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
कैट ने पिछले पांच साल से लंबित रणजीत सिंह ranjit singh बनाम गृह विभाग मामले में एनसीसी के कमांडेंट का वेतन भी रोक दिया है। इस मामले में प्रतिवादियों को 14 अवसर दिए गए, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसी तरह, सात साल पुराने एक अन्य मामले अंगराज सिंह बनाम शिक्षा विभाग में कई अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी डोडा का वेतन रोक दिया गया है। इन सभी मामलों में कैट ने अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट किया था कि अनुपालन सुनिश्चित न करने की स्थिति में दोषी अधिकारी न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर बताएंगे कि इतने सालों से जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया, लेकिन प्रतिवादियों ने न तो जवाब दाखिल किया और न ही अदालत के समक्ष पेश होने की जहमत उठाई। इसलिए कैट ने दोषी अधिकारियों का वेतन रोकने के लिए बलपूर्वक कदम उठाया। कैट ने संबंधित प्रशासनिक सचिवों को इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने और अगली सुनवाई तक जवाब के साथ कार्रवाई रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
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Triveni
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