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जम्मू और कश्मीर
CAT ने लेक्चरर भर्ती नियमों को लेकर सरकार को फटकारा
Ratna Netam
19 March 2026 5:57 PM IST

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JAMMU.जम्मू: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), जम्मू बेंच ने फैसला दिया है कि जम्मू और कश्मीर के पुराने भर्ती नियम, फोरेंसिक मेडिसिन में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा तय किए गए न्यूनतम मानकों को ओवरराइड नहीं कर सकते। डॉ. आरिफ विकार की उम्मीदवारी पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है।
ट्रिब्यूनल, जिसमें सदस्य (न्यायिक) राजिंदर सिंह डोगरा और सदस्य (प्रशासनिक) राम मोहन जौहरी शामिल थे, ने दो संबंधित ट्रांसफर आवेदनों को मंज़ूरी दे दी। ये आवेदन जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में पहले दायर की गई रिट याचिकाओं से जुड़े थे।
डॉ. आरिफ विकार, जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट यासर एजाज़ टाक ने किया, ने जम्मू-कश्मीर मेडिकल एजुकेशन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1979 के तहत पात्रता शर्तों और फोरेंसिक मेडिसिन में लेक्चरर के पद के लिए जारी भर्ती अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व MCI की ओर से एडवोकेट दीपिका महाजन और अन्य की ओर से ओ.पी. ठाकुर, एफ.ए. नटनू और ए.ए.जी. सुदेश मगोत्रा ने किया।
आवेदक ने तर्क दिया कि राज्य के नियमों ने पैथोलॉजी और उससे जुड़े विषयों के उम्मीदवारों को फोरेंसिक मेडिसिन में लेक्चरर के पद के लिए गलत तरीके से योग्य माना, और MCI द्वारा बनाए गए 'चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998' के विपरीत, पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंसी के दौरान प्राप्त शिक्षण अनुभव को भी नज़रअंदाज़ कर दिया।
इस तर्क को स्वीकार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने टिप्पणी की कि फोरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी अलग-अलग और स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञताएं हैं, और यह माना कि उन्हें एक-दूसरे के बदले इस्तेमाल करना चिकित्सा शिक्षा में विशेषज्ञता के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि किसी ऐसे उम्मीदवार को बाहर करना, जो राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है, सिर्फ इसलिए कि राज्य के नियमों में वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है, कानून की नज़र में सही नहीं ठहराया जा सकता।
CAT ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जहाँ राज्य के नियम ऐसे क्षेत्र में लागू होते हैं जो पहले से ही उच्च चिकित्सा शिक्षा के मानकों से संबंधित संसदीय कानून के दायरे में आता है, वहाँ ऐसे नियमों को एकरूपता बनाए रखने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय नियामक ढांचे के आगे झुकना होगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आवेदक को, फोरेंसिक मेडिसिन में आवश्यक पोस्टग्रेजुएट योग्यता और MCI विनियमों के तहत अपेक्षित शिक्षण अनुभव होने के बावजूद, विचार-विमर्श से गलत तरीके से बाहर कर दिया गया था।
दोनों आवेदनों को मंज़ूरी देते हुए, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि 1979 के नियमों में मौजूद असंगत पात्रता शर्तें आवेदक पर लागू नहीं होंगी, और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे MCI विनियम, 1998 के अनुसार ही उसकी उम्मीदवारी पर सख्ती से पुनर्विचार करें। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि यदि आवेदक को योग्य पाया जाता है, तो उसे उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाएगा, और उसे वरिष्ठता तथा काल्पनिक सेवा लाभों (notional service benefits) सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस कार्य को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
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