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JAMMU जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) श्रीनगर की एक पीठ, जिसमें एम एस लतीफ, सदस्य (जे) और प्रशांत कुमार, सदस्य (ए) शामिल हैं, ने चार पुलिसकर्मियों शकील अहमद बेग, अल्ताफ अहमद भट, मुहम्मद शफी खटाना और शबीर अहमा की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। कैट ने माना कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास इस बात पर संतुष्टि के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 126 (2बी) के अनुसार औपचारिक जांच Formal investigation से छूट दी गई।
कैट ने कहा, "याचिकाकर्ताओं पर सेवा से बर्खास्त किए जाने का दंड, कानून और तर्क के विपरीत होने के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता है।" आदेश को रद्द करते हुए कैट ने कहा, “अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार कांस्टेबलों के खिलाफ नियमित जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे”, और कहा “यदि प्रतिवादी (अधिकारी) जांच करने का फैसला करते हैं, तो इसे शुरू किया जाना चाहिए और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर इसके तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए”। कैट ने कहा, “बर्खास्तगी को रद्द करने से पुलिसकर्मियों को उस अवधि के दौरान वेतन का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, जब वे सेवा से बाहर थे”, और कहा “हालांकि, प्रतिवादी इस मुद्दे से जांच की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निपटेंगे और जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के मद्देनजर इस पर फैसला करेंगे”।
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Triveni
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