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जम्मू और कश्मीर
ई-चालान कानून से अलग होकर काम नहीं कर सकते: बार एसोसिएशन
Kiran
6 Oct 2026 3:13 PM IST

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Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जम्मू (JKHCBAJ) ने सोमवार को मोटर व्हीकल कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक चालान सिस्टम से जुड़े हालिया बदलावों और पॉलिसी में हुए बदलावों पर चिंता जताई।
एसोसिएशन ने ट्रैफिक को सही ढंग से कंट्रोल करने, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक कानूनों को ज़िम्मेदारी से लागू करने की अहमियत को मानते हुए, नए ई-चालान सिस्टम को लागू करने के तरीके और आम नागरिकों, गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता ज़ाहिर की।
प्रेसिडेंट के. निर्मल कोटवाल ने बलदेव सिंह (वाइस-प्रेसिडेंट), प्रदीप मजोट्रा (जनरल सेक्रेटरी), अंशु महाजन (जॉइंट सेक्रेटरी), राहुल अग्रवाल (ट्रेज़रर) के साथ इस बात पर ज़ोर दिया कि ट्रैफिक नियमों को लागू करने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रक्रिया में निष्पक्षता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
JKHCBAJ ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नियमों को लागू करने वाला सिस्टम, चाहे वह टेक्नोलॉजी के लिहाज़ से कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, प्राकृतिक न्याय और कानून की उचित प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों से अलग होकर काम नहीं कर सकता। नागरिकों को कथित उल्लंघन का आधार जानने, गलत चालान का विरोध करने, सही सुधार या समीक्षा की मांग करने और गलती होने पर असरदार समाधान पाने का सार्थक और आसान मौका मिलना चाहिए।
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