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जम्मू और कश्मीर
कैबिनेट ने आरक्षण पर CSC रिपोर्ट को जांच के लिए विधि विभाग को भेजा
Triveni
19 Jun 2025 7:54 PM IST

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JAMMU जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला Chief Minister Omar Abdullah की अध्यक्षता में आज श्रीनगर में हुई यूटी कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर कैबिनेट सब कमेटी (सीएससी) की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और कानूनी जांच के लिए इसे विधि विभाग को भेजने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रभावित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने और 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थयात्रा की व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। कैबिनेट की बैठक करीब एक घंटे तक चली और इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू, पीएचई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और वन मंत्री जावेद राणा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा परिवहन मंत्री सतीश शर्मा के अलावा उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार सहित आरक्षण पर तीनों सीएससी सदस्यों ने हिस्सा लिया। आरक्षण रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी गई, जिसने इस पर विस्तार से चर्चा की और फिर इसे आगे की समीक्षा और जांच के लिए विधि विभाग को भेजने का फैसला किया।
आधिकारिक सूत्रों ने एक्सेलसियर को बताया कि आरक्षण नीति के बारे में सीएससी रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल ने विस्तृत विचार-विमर्श किया और चर्चा के बाद रिपोर्ट को विधि विभाग को उसकी राय के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे में कानूनी निहितार्थ शामिल हैं। आरक्षण संविधान और संसद के अधिनियम द्वारा दिया गया है और इसलिए सामान्य श्रेणी के लिए प्रतिशत बढ़ाने के लिए आरक्षण को कम करने के कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि इसे देखते हुए सीएससी की सिफारिशों को विधि विभाग को भेज दिया गया है। सूत्रों ने कहा, "कानून विभाग से रिपोर्ट वापस करने के लिए कैबिनेट द्वारा कोई समयसीमा तय नहीं की गई थी, जिससे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।" उन्होंने कहा कि कानूनी जांच के बाद ही रिपोर्ट अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के पास वापस आएगी। हालांकि पैनल की विशिष्ट सिफारिशों का तुरंत पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सामान्य श्रेणी में प्रतिशत में वृद्धि जो वर्तमान में 30 प्रतिशत है, अन्य श्रेणियों में कटौती के बिना संभव नहीं है।
जम्मू और कश्मीर में आरक्षण 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को सबसे अधिक 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसमें गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ी जातीय जनजातियों को 10-10 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को 10 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्गों को आठ प्रतिशत, अनुसूचित जातियों (एससी) को आठ प्रतिशत और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी)/अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सटे क्षेत्रों के निवासियों को चार प्रतिशत शामिल हैं। छह प्रतिशत सहित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है। पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों (PwDs) को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के कुछ उम्मीदवार, जो सामान्य श्रेणी में चयनित होते हैं, वे भी खुली श्रेणी में नौकरी या सीट का विकल्प चुन सकते हैं। कैबिनेट ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कदमों पर भी चर्चा की, खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय सहित 26 नागरिक मारे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावट आई थी। बैठक में आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए रसद और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। आरक्षण पर सीएससी की स्थापना उमर सरकार ने 10 दिसंबर, 2024 को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के युवाओं में अशांति के बाद की थी। सीएससी को छह महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। सीएससी ने 10 जून को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसे आज कैबिनेट के समक्ष रखा गया। सूत्रों ने कहा कि विभिन्न विभागों के एजेंडा आइटम को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। स्वीकृत आइटम को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा जाता है।
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