जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर हत्या केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

Saba Naaz
14 July 2026 6:02 PM IST
श्रीनगर हत्या केस में कोर्ट का बड़ा फैसला
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श्रीनगर, 14 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में वर्ष 2017 के चर्चित थार हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रिंसिपल सेशन जज श्रीनगर हक नवाज जरगर की अदालत ने चचेरे भाई की थार वाहन से कुचलकर हत्या करने के मामले में अल्ताफ अहमद राथर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी अल्ताफ राथर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि वसूल होने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। वहीं, अगर दोषी जुर्माने की रकम जमा नहीं करता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें आरोप था कि अल्ताफ अहमद राथर ने अपने चचेरे भाई को थार वाहन से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने अल्ताफ को हत्या का दोषी माना।

अदालत ने इस मामले में सह-आरोपित इश्फाक अहमद राथर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। इश्फाक, अल्ताफ का भाई है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इश्फाक के खिलाफ लगाए गए आरोपों और कथित आपराधिक साजिश को साबित करने में सफल नहीं हो पाया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। उपलब्ध रिकॉर्ड और गवाहियों के आधार पर केवल अल्ताफ के खिलाफ आरोप साबित हुए, जबकि अन्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।

मामले में तीसरे आरोपी और दोनों आरोपितों के पिता गुलाम रसूल राथर के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जनवरी 2023 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी।

कोर्ट के फैसले के बाद मृतक परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं, इस मामले ने वर्ष 2017 में इलाके में काफी चर्चा बटोरी थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत का यह फैसला हत्या जैसे गंभीर अपराधों में साक्ष्यों के महत्व को दर्शाता है। कोर्ट ने जहां मुख्य आरोपी को कठोर सजा दी है, वहीं अन्य आरोपी को पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलने पर राहत दी है।

श्रीनगर थार हत्याकांड में आए इस फैसले के बाद अब दोषी अल्ताफ अहमद राथर को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही जुर्माने की राशि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।

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