- Home
- /
- राज्य
- /
- जम्मू और कश्मीर
- /
- Baramulla : नशा तस्कर...
Baramulla : नशा तस्कर की 29 लाख की संपत्ति जब्त, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Jammu जम्मू: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर की करीब 29 लाख रुपये कीमत की अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। यह कार्रवाई रविवार को की गई और इसे एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
बारामूला पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई यादीपोरा पलहालन, पट्टन निवासी मुश्ताक अहमद डार पुत्र मोहम्मद यूसुफ डार के खिलाफ की गई है। प्रभावित पर मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ(1) के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जब्त की गई बस्तियों में एक आवासीय मकान और कई व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इनमें यादीपोरा, पलहालन में स्थित एक मंजिला मकान और हैदरबेग, पट्टन में दो मंजिला व्यावसायिक भवन में स्थित चार दुकानें शामिल हैं।
पट्टन क्षेत्र में स्थित इन बस्तियों का उपयोग कथित रूप से अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से किया गया था। पुलिस का कहना है कि यह कदम अपराध से अर्जित बस्तियों को जब्त करने की नीति के तहत उठाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, जब्ती की गई तस्करी का कुल कीमत 29 लाख रुपये से अधिक है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करना और अपराधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना है।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई को पुलिस ने कानूनी रूप से महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर रोक लगाई जा सके।
पुलिस ने बताया कि इनाम के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की भी जांच कर रही हैं।
स्थानीय प्रशासन ने इस कार्रवाई को नशा विरोधी अभियान में एक अहम कदम बताया है और कहा है कि भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
वहां मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित लाभार्थियों और प्रवासियों की भी जांच कर रही है।





