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जम्मू और कश्मीर
Farooq Abdullah पर हमला, कोर्ट ने आरोपी को 6 अप्रैल तक जेल भेजा
Ratna Netam
24 March 2026 3:57 PM IST

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JAMMU.जम्मू: एक अदालत ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर कथित हमले के मामले में एक आरोपी को 6 अप्रैल, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश जम्मू के सब-जज (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) जीवन कुमार शर्मा की अदालत ने FIR संख्या 29/2026 के संबंध में पारित किया। यह FIR जम्मू के गंग्याल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दर्ज की गई थी।
रिमांड आदेश के अनुसार, आरोपी की पहचान कमल सिंह के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय अजीत सिंह जमवाल का बेटा और जम्मू के पुरानी मंडी का निवासी है। उसे DySP और SIT सदस्य अरविंद कुमार सांब्याल ने अदालत के समक्ष पेश किया। पुलिस ने इस आधार पर न्यायिक रिमांड की मांग की कि मामले की जांच अभी भी अधूरी है।
आदेश में कहा गया है कि आरोपी को 11 मार्च, 2026 को गिरफ्तार किया गया था और उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से वकील प्रिंस खन्ना पेश हुए और उन्होंने रिमांड का विरोध किया। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि रिकॉर्ड पर रखे गए मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया और केस डायरी भी पेश की गई, जिसकी जांच की गई।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, सब-जज ने पाया कि मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया गया है। तदनुसार, अदालत ने पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि आरोपी को 6 अप्रैल, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और उसे जम्मू की जिला जेल में रखा जाए।
अदालत ने जम्मू के जिला जेल अधीक्षक को आगे निर्देश दिया कि वे रिमांड अवधि के दौरान आरोपी को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें और उसकी नियमित चिकित्सकीय जांच सुनिश्चित करें। जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे आरोपी को 6 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें।
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