जम्मू और कश्मीर

एआईपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

Kiran
12 March 2025 6:36 AM IST
एआईपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया
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Srinagar श्रीनगर, आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने संसद के चालू सत्र में भाग लेने के लिए एआईपी अध्यक्ष और बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद को हिरासत में पैरोल देने से इनकार करने के एनआईए अदालत के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि पार्टी ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जिस पर कल खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "यह बेहद चिंताजनक है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद इंजीनियर राशिद को संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
एनआईए अदालत द्वारा हिरासत में पैरोल देने से इनकार करना उनके साथ किए गए अन्याय का एक और उदाहरण है।" उन्होंने आगे कहा कि एआईपी "इंजीनियर राशिद के अधिकारों के लिए अपनी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में दृढ़ है।" उन्होंने कहा, "हमने अब दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है, जो कल मामले की सुनवाई करेगी। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और एर राशिद को अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।" एआईपी ने सभी लोकतांत्रिक आवाजों से जेल में बंद सांसद के समर्थन में खड़े होने का आग्रह किया है तथा इस बात पर बल दिया है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि को संसद में उपस्थित होने से रोकना लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
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