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जम्मू और कश्मीर
ACB ने ट्रैप केस में डॉ. बिलकीस आरा के खिलाफ चार्जशीट पेश की
Ratna Netam
2 Dec 2025 7:29 PM IST

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SRINAGAR.श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर एंटी-करप्शन ब्यूरो ने आज आरोपी सरकारी कर्मचारी डॉ. बिलकीस आरा सिद्दीकी, जो उस समय श्रीनगर में पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की I/C साइंटिस्ट थीं, के खिलाफ एक ट्रैप केस में चार्जशीट पेश की। केस FIR नंबर 02/2024, 08-01-2024 को एक लिखित शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपी ने शिकायतकर्ता की इंडस्ट्रियल एस्टेट खुनमोह में स्थित एक बेकरी यूनिट को ‘कंसेन्ट टू ऑपरेट’ (CTO) जारी करने के लिए 20,000/- रुपये की रिश्वत मांगी थी।
एक ट्रैप बिछाया गया और आरोपी महिला को शिकायतकर्ता से 5000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रिश्वत के पैसे मौके पर ही बरामद कर लिए गए और बाद में केमिकल टेस्ट में आरोपी के हाथों पर फिनोलफ्थेलिन होने की पुष्टि हुई। तथ्यों और हालात के साथ-साथ रिकॉर्ड में लाए गए पक्के सबूतों के आधार पर, जांच में आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 7 के तहत अपराध साबित हुआ। सरकार से केस चलाने की ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद, चार्जशीट आज श्रीनगर के एडिशनल स्पेशल एंटी-करप्शन जज की कोर्ट में न्यायिक फैसले के लिए पेश की गई। सुनवाई की अगली तारीख 12-02-2025 तय की गई है।
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