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Srinagar श्रीनगर: प्रधान जिला न्यायाधीश कुलगाम Principal District Judge, Kulgam की अदालत ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम मामले में चार दोषियों को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्येक पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।इसके अलावा, अदालत ने उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 5 साल की अलग से सजा सुनाई। अदालत के आदेश के अनुसार, सजाएं एक साथ चलेंगी।
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Triveni
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