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जम्मू और कश्मीर
पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2 ड्रग तस्कर हिरासत में लिए गए
Kiran
2 March 2025 12:53 PM IST

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Jammu जम्मू : पुलिस ने शनिवार को बताया कि सांबा और कठुआ जिलों में मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दो कथित ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विजयपुर निवासी अश्विनी कुमार उर्फ रिंकू को सांबा जिले में लगातार ड्रग के खतरे को फैलाने के आरोप में शनिवार को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी का नाम ड्रग तस्करी से संबंधित कई एफआईआर में दर्ज है और वह समाज के लिए खतरा बन चुका है। उसे भद्रवाह जिला जेल में रखा गया है। विज्ञापन प्रवक्ता ने बताया कि कठुआ के कन्यारी जंगलोट गांव निवासी एक अन्य कुख्यात ड्रग तस्कर प्रदीप दुबे को भी शुक्रवार को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने दुबे के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया था और जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर को भेजा था, जिन्होंने उसका हिरासत वारंट जारी किया था। प्रवक्ता ने कहा कि वारंट की तामील की गई और दुबे को मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला जेल उधमपुर में रखा गया है, ताकि युवाओं का भविष्य बचाया जा सके।
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