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J & K News: घटिया मांस के लिए विक्रेताओं पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
जम्मू नगर निगम ने रविवार को मीट विक्रेताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उनके द्वारा बेचा जा रहा मांस खाने योग्य नहीं पाया गया।
एमसी आयुक्त राहुल यादव के निर्देश पर नगर निगम और भेड़पालन विभाग द्वारा नियुक्त डॉक्टरों डॉ. रमनदीप सिंह और डॉ. जीवन लाल के साथ नगर पशु चिकित्सा अधिकारी (एमवीओ) डॉ. दिव्या शर्मा की एक संयुक्त टीम ने ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न औचक मांस निरीक्षण अभियान चलाए, ताकि उपभोक्ताओं को पौष्टिक, अच्छी गुणवत्ता वाले मांस और मांस के उपोत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जा सके।
तालाब तिल्लो, बोहरी, मुठी, बनतालाब, पलौरा, जानीपुर, अंबफल्ला, सीपीओ चौक, नरवाल, गांधी नगर, गंग्याल, सतवारी, तालाब खटिकान और शहीदी चौक आदि में औचक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न मीट की दुकानों, चिकन की दुकानों और मछली विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया और लगभग 25 किलोग्राम घटिया मांस जब्त किया गया और बाद में वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान किया गया। साथ ही मांस विक्रेताओं पर बिना मुहर लगे, अस्वास्थ्यकर और घटिया मांस बेचने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मीट और चिकन की दुकान के विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग डिब्बे रखें ताकि जेएमसी वाहनों के माध्यम से उचित तरीके से उसका निपटान किया जा सके। एमवीओ डॉ. दिव्या शर्मा ने मीट और चिकन उत्पादों से जुड़े सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को अपनी दुकानों के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006, नगर निगम अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों और जेएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया, ताकि उपभोक्ताओं तक अच्छी गुणवत्ता वाला स्वच्छ मांस पहुँच सके।