जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को मंगलवार (17 मई) को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी.जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने जितेंद्र नारायण त्यागी को नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देने और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं करने का वादा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया.पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न स्थानों पर धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर चिंता जताई थी और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था.इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने से पहले त्यागी का नाम वसीम रिजवी था. वह उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और अध्यक्ष रह चुके हैं.