हिमाचल प्रदेश

लोगों को भूमि अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें: Negi

Ratna Netam
30 Jan 2025 5:52 PM IST
लोगों को भूमि अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें: Negi
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति एवं विशेष जिला स्तरीय समिति के साथ समीक्षा बैठक की तथा समिति को प्रभावी ढंग से कार्य करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि जिले में पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि अधिकार प्राप्त हो सकें। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि वन अधिकार समिति अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि जिले के भूमिहीन लोगों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर वन अधिकार समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिए। जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 कांग्रेस सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल थी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय जिलों के
गरीब एवं भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस अधिनियम के माध्यम से जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार द्वारा प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम, 1968 के तहत जनजातीय लोगों तथा हाशिए पर पड़े समुदायों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद, मंत्री ने स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लाडा) के अंतर्गत प्रमुख तथा लघु कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की तथा अधिकारियों को जिले में लाडा के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को जिले में सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय निवासियों को इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के भी निर्देश दिए। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह भी आदेश दिए कि जिन जलविद्युत परियोजनाओं ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में धनराशि जमा नहीं करवाई है, वे तुरंत ऐसा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली उत्पादन राशि का 1% इस निधि में जमा करवाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि जलविद्युत परियोजनाओं के सक्षम अधिकारी लाडा की बैठकों में अवश्य उपस्थित रहें।
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