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राज्य में मलबे की अवैध डंपिंग के खिलाफ एनएचएआई ने अपना रुख सख्त कर लिया है। एनएचएआई अधिकारियों ने सभी ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वह न केवल अपराधियों को दंडित करेंगे, बल्कि उनके बिल भुगतान भी रोक देंगे।
एनएचएआई के क्षेत्रीय निदेशक ने सप्ताहांत में राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में लगी सभी निर्माण कंपनियों और उनके ठेकेदारों के साथ एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने फर्मों और ठेकेदारों को गैर-निर्धारित स्थानों और स्थानीय नालों के किनारों पर डंप किए गए निर्माण मलबे को सात दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।
इस बीच, पालमपुर के एनएचएआई परियोजना निदेशक विकास सुरजेवाला ने कंडवाल में अंतरराज्यीय चक्की पुल की स्थिति का आकलन किया, क्योंकि पिलर 1 और 2 के आसपास की सुरक्षा दीवार अचानक आई बाढ़ में बह गई थी।
सुरजेवाला ने कहा कि निर्माण मलबे को केवल स्वीकृत स्थलों पर ही डंप करने की अनुमति है और कोई भी व्यक्ति राजमार्गों के किनारे कचरा डंप करता हुआ पाया गया तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
कांगड़ा जिले के जवाली उपमंडल में भेर खुड से स्यूनी तक पठानकोट-मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को संभालने वाली एक निजी कंपनी ने त्रिलोकपुर से स्यूनी तक सड़क के किनारे घाटियों में खुदाई की गई सामग्री को डंप कर दिया था, जिससे स्थानीय नदी ब्राहल, देहर और भेड खुड के लिए खतरा पैदा हो गया था।
बारिश के दौरान डंप की गई सामग्री प्राकृतिक जलस्रोतों में फिसलने लगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने पिछले साल मई में तीन सड़क निर्माण कंपनियों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सूत्रों ने कहा कि हालांकि कंपनियों ने जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन डंप किया गया निर्माण मलबा अभी भी स्थानीय नालों के किनारे पड़ा हुआ है।
ठेकेदारों को किसी भी पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए अतिरिक्त वृक्षारोपण और अतिरिक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का भी निर्देश दिया गया है।
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Triveni
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