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हिमाचल प्रदेश
अस़्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध, 3 से 8 नवंबर तक श्री रेणुका जी मेला
Gulabi Jagat
21 Oct 2022 12:26 PM GMT
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नाहन, 21 अक्तूबर : जिला दण्डाधिकारी आर.के. गौतम ने आगामी 3 नवम्बर से 8 नवम्बर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दृष्टिगत धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति श्री रेणुका जी पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री आदि नहीं ले जा सकता।
इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा इस दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी श्री रेणुका जी मेला चुनाव आचार संहिता में ही हो रहा है। पहले इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता था,जबकि समापन
आदेश में कहा गया है कि श्री रेणुका जी मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके कोई भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Gulabi Jagat
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