हिमाचल प्रदेश

वक्फ विधेयक 2006 पैनल की सिफारिशों पर आधारित: Bindal

Payal
3 April 2025 5:37 PM IST
वक्फ विधेयक 2006 पैनल की सिफारिशों पर आधारित: Bindal
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2006 में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कानून में आवश्यक सुधारों पर विचार करना है। बिंदल ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए है। उन्होंने कहा, "2006 में गठित समिति ने सुधारों की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे कभी लागू नहीं किया गया।" बिंदल ने कहा, "सच्चर समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति ने 2008 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें पाया गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है और इसकी आय में लगातार गिरावट आ रही है।"
उन्होंने कहा कि 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कानून में कुछ बदलाव किए थे, जो उसे वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए लगे थे, लेकिन साथ ही कुछ संशोधनों ने इसमें महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि आज संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक से देश की वक्फ संपत्तियों को बहुत लाभ होगा। बिंदल ने कहा कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य निजी ट्रस्टों को वक्फ बोर्ड से अलग करना है। उन्होंने कहा कि निजी ट्रस्ट वक्फ बोर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसे देखते हुए इसकी सभी संपत्तियों को तकनीक का उपयोग करके डिजिटल बनाने और इन्हें केंद्रीय वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में लाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि संपत्तियों का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि पारिवारिक वक्फ में महिलाओं को अधिकार देना और पारदर्शिता के साथ वक्फ संपत्तियों पर उनका नियंत्रण इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए और उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
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