हिमाचल प्रदेश

विमल नेगी की मौत, HC ने पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने से रोका

Ratna Netam
21 May 2025 9:03 PM IST
विमल नेगी की मौत, HC ने पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने से रोका
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से संबंधित मामले में पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना उसकी अनुमति के मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अधिकारियों द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय में दाखिल अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की रिपोर्ट खोली गई। विमल नेगी की पत्नी के कहने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट मांगी गई थी। सरकार ने आवेदक को रिपोर्ट सौंपने का विरोध किया था, क्योंकि उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है। इसलिए फिलहाल आवेदक को रिपोर्ट नहीं सौंपी जानी चाहिए।
इस पर न्यायालय ने कहा कि आवेदक को अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट सौंपने का निर्णय कल लिया जाएगा। हालांकि न्यायालय ने आदेश दिया कि डीजीपी और एसपी द्वारा पेश की गई स्थिति रिपोर्ट की प्रतियां शिकायतकर्ता और महाधिवक्ता को दी जाएं। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए। किरण ने अपने पति की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। वह एसआईटी की जांच से असंतुष्ट थीं और उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश देने का अनुरोध किया था। विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला था। वह लापता हो गए थे और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
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