हिमाचल प्रदेश

Kunihar Nagar पंचायत में शामिल किए गए गांवों को कर में छूट मिलेगी

Payal
26 Dec 2024 11:57 AM GMT
Kunihar Nagar पंचायत में शामिल किए गए गांवों को कर में छूट मिलेगी
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कुनिहार नगर पंचायत (एनपी) के विलय वाले क्षेत्रों के निवासियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के भुगतान से छूट दी गई है। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने कहा कि उन्हें पहले की तरह अधिकार अभिलेख में दिए गए प्रथागत अधिकार मिलते रहेंगे। राज्य सरकार ने नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 80 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (7) के तहत सोलन जिले में नगर पंचायत कुनिहार को अधिसूचित किया है। कुनिहार नगर पंचायत के तहत कुनिहार में कुल 19,17,327 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। इसमें पटवार सर्किल कुनिहार के थावना का 3,16,873 वर्ग मीटर, पटवार सर्किल हाटकोट के कोठी प्रथम का 3,43,979 वर्ग मीटर, पटवार सर्किल हाटकोट के हाटकोट का 5,70,187 वर्ग मीटर, पटवार सर्किल हाटकोट के कोठी द्वितीय का 1,81,112 वर्ग मीटर, पटवार सर्किल कुनिहार के ऊंचा गांव का 3,94,047 वर्ग मीटर तथा पटवार सर्किल हाटकोट के पुल्हाड़ा का 1,11,129 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है। ये राजस्व क्षेत्र कुनिहार, कोटी तथा हाटकोट की तीन पंचायतों में आते हैं। 23 नवंबर की अधिसूचना के अनुसार थावना, हाटकोट, कोठी-प्रथम तथा उप महल कोठी द्वितीय को पूर्ण रूप से नए नगर निकाय में शामिल किया गया है, जबकि ऊंचागांव तथा उप महल पुल्हाड़ा को आंशिक रूप से शामिल किया गया है।
दो सप्ताह के भीतर जनता से आपत्तियां मांगी गई थीं तथा राज्य सरकार द्वारा विचार किए जाने के पश्चात शहरी विकास विभाग ने कल शाम विलय की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। कुनिहार पंचायत को नगर पंचायत में अपग्रेड किए जाने से इस ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी। चूंकि पंचायतों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज लाइन बिछाने या जलापूर्ति बढ़ाने के लिए कोई धनराशि नहीं है, इसलिए अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत धनराशि की मांग कर सकते हैं। कुनिहार तथा इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों ने राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की उपस्थिति तथा बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ शहरी स्वरूप प्राप्त कर लिया है। हालांकि ग्रामीणों के एक वर्ग ने इस कदम का विरोध किया था, लेकिन राज्य सरकार ने आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात कल शाम अपग्रेड किए गए शहरी निकाय की सीमाओं को अधिसूचित कर दिया। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त जल, सीवेज तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके क्षेत्र की नागरिक सुविधाओं के उत्थान के लिए कार्य करेगी।
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