- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- Shimla में प्रवासी...
हिमाचल प्रदेश
Shimla में प्रवासी मजदूरों के लिए सत्यापन अनिवार्य किया गया
Payal
4 Jun 2025 3:48 PM IST

x
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला जिला प्रशासन ने सभी प्रवासी मजदूरों के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहचान और सत्यापन से गुजरना अनिवार्य कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत आपातकालीन उपाय के रूप में यह आदेश जारी किया है। निर्देश के अनुसार, शिमला में कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार या व्यापारी प्रवासी मजदूरों को अनौपचारिक नौकरी या अनुबंध कार्य के लिए तब तक काम पर नहीं रख सकता, जब तक कि श्रमिक संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को अपना व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट आकार का फोटो जमा नहीं करवा देते। भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, शिमला जिले में आने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित पुलिस स्टेशन को पूर्व सूचना दिए बिना स्वरोजगार, अनौपचारिक व्यापार या नौकरी की तलाश में शामिल होने से रोक दिया गया है। उल्लंघन करने वालों और उनकी सहायता करने वालों दोनों को दंडित किया जाएगा। पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत जारी एक अलग आदेश में कश्यप ने सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों, नारे लगाने और हथियार या ऐसी वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जिनका आपराधिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। इस प्रतिबंध में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक और सेना के जवान शामिल नहीं हैं। दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और दो महीने तक वैध रहेंगे। कश्यप ने कहा कि ये उपाय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थे।
TagsShimlaप्रवासी मजदूरोंसत्यापन अनिवार्यmigrant laborersverification is mandatoryजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





