हिमाचल प्रदेश

Himachal: कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे कूड़ा फेंकने पर वाहन मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना

Subhi
7 March 2025 7:41 AM IST
Himachal: कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे कूड़ा फेंकने पर वाहन मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना
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राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लिया है, जिसमें कुल्लू के बंदरोल क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे एक वाहन में सवार दो व्यक्तियों द्वारा कचरा फेंकते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वाहन मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा उसे ब्यास नदी के किनारे से कचरा हटाने के लिए भी कहा गया है। कुल्लू पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि जीप मालिक के खिलाफ ठोस अपशिष्ट निपटान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीसीबी पर्यावरण और नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक जीप से नदी के किनारे कचरा फेंकते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए नदियों की ओर जाने वाले सभी संपर्क मार्गों को बंद करने के आदेश के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं। पीसीबी ने तुरंत कचरा हटवाया और जीप मालिक पर जुर्माना लगाया। विज्ञापन

इससे पहले एक संबंधित घटना में, कुल्लू के सरवरी क्षेत्र में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) से बड़ी मात्रा में कचरे को जेसीबी मशीन का उपयोग करके ब्यास की सहायक नदी सरवरी में फेंकते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पीसीबी ने कुल्लू नगर परिषद (एमसी) को नोटिस जारी किया था, जिसने आरोपों से इनकार किया था। हालांकि, बाद में एमसी ने जेसीबी मशीन और मजदूरों का उपयोग करके सरवरी के किनारों से बचा हुआ कचरा हटा दिया।

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