हिमाचल प्रदेश

नाखुश HC ने DFO को रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया

Payal
8 Dec 2024 9:00 AM GMT
नाखुश HC ने DFO को रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल हाईकोर्ट Himachal High Court ने शुक्रवार को कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के लुथान गांव में गौ-अभयारण्य/गौसदन के खराब रखरखाव के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसने संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) और पशुपालन के कार्यवाहक उपनिदेशक को संबंधित रिकॉर्ड के साथ 16 दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने गौसदन में गायों की दुर्दशा को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले को आगे की जांच के लिए धर्मशाला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।
इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को मामले के रिकॉर्ड के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अपने पहले के आदेश में अदालत ने राज्य सरकार को उसके द्वारा चलाए जा रहे गौ-अभयारण्य/गौसदन पर खर्च की गई राशि का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने ज्वालामुखी के लुथान गांव में राधेश्याम गाय अभ्यारण्य का निरीक्षण करने तथा इसकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव को भी नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि धर्मशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव ने भी रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन वह रिकॉर्ड में नहीं थी। न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखे तथा सभी पक्षों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराए।
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