हिमाचल प्रदेश

जिला में दो कंपनियां BIS सर्टिफिकेट के बिना कर रही थीं निर्माण, मंडी में नकली पानी की बोतलें जब्त

Gulabi Jagat
18 Nov 2022 11:30 AM GMT
जिला में दो कंपनियां BIS सर्टिफिकेट के बिना कर रही थीं निर्माण, मंडी में नकली पानी की बोतलें जब्त
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भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हिमाचल के मंडी में दो अलग-अलग जगह छापा मारकर बिना प्रमाणित बन रहा बोतल बंद पेयजल जब्त किया है.इस मामले मे बीआईएस की कार्रवाई जारी है. जानकारी के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय की दो टीमों ने बीआईएस एक्ट 2016 के उल्लंघन की जांच के लिए जिला मंडी में दो कंपनियों पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापामारी की.
भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय की पहली टीम में साइंटिस्ट राम चरण दास व सुधांशु सुमन व दूसरी टीम में श्याम लाल और सुयश पांडे शामिल थे.छापे के दौरान उपरोक्त दोनों उद्योगों में बड़ी मात्रा में नकली बोतल बंद पेयजल जब्त किया गया.बीआईएस एक्ट 2016 के तहत दोषियों के खिलाफ बीआईएस हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
इस अपराध के लिए तीन साल तक कारावास या दो लाख तक जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है.मामले कि पुष्टि करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि कई बार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दांव पर रखकर नकली आईएसआई चिन्हित उत्पादों का निर्माण करके उन्हें बड़े लाभ पर बेचा जाता है जो कि सरासर गलत है व अपराध कि श्रेणी में आता है.
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर ऐप भी बनाया है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वस्तुओं की गुणवत्ता रजिस्ट्रेशन मार्क एवं लाइसेंस के विवरण आदि प्राप्त कर सकते हैं।
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