हिमाचल प्रदेश

ट्रांसपोर्ट यूनियन तय नहीं कर सकतीं किराया : हिमाचल हाई कोर्ट

Shreya
12 Aug 2023 5:12 AM GMT
ट्रांसपोर्ट यूनियन तय नहीं कर सकतीं किराया : हिमाचल हाई कोर्ट
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बीबीएन: बीबीएन क्षेत्र में परिवहन व्यवसाय के कार्टेलाइजेशन के संबंध में दायर याचिका का माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया है कि निजी उत्तरदाताओं को वाहनों के संचालन या माल ढुलाई शुल्क के निर्धारण क ा कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने सोलन, बद्दी और बिलासपुर के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि ट्रक यूनियनों द्वारा व्यावसायिक गतिविधि के संबंध में याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों के वाहनों की मुक्त आवाजाही में कोई अनुचित बाधा उत्पन्न न की जाए। बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और महासचिव ठाकुर यशवंत सिंह गुलेरिया ने बताया कि माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि तत्काल निर्णय में निहित निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अदालत की अवमानना होगा।

महाधिवक्ता (हिमाचल प्रदेश सरकार) ने अदालत को सूचित किया है कि प्रतिवादियों को सूचित कर दिया गया है कि उनके ओर से किए गए ऐसे कार्यों को अदालत की अवमानना माना जाएगा। उपायुक्त जिला सोलन व जिला बिलासपुर और पुलिस अधीक्षक सोलन, बिलासपुर व बद्दी को 15 दिनों के भीतर इस आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की जानकारी का हलफनामा दायर करना होगा। उल्लेखनीय है चार साल पहले भाड़े को लेकर बीबीएनआईए ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एसोसिएशन का कहना है कि ट्रक यूनियनों के एकाधिकार के चलते उद्योगपति बाहर से ट्रक नहीं मंगा सकते हैं और यह भारत जैसे लोकतांत्रित देश में एक कलंक के तौर पर माना है। माननीय उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के मद्देनजर सीआईआई ने राज्य के उद्योगों के अधिकारों की रक्षा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष गगन कपूर ने कहा कि माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी निजी व्यक्ति को वाहनों के संचालन या माल ढुलाई शुल्क के निर्धारण के मामले में हस्तक्षेप करने और किसी भी तरह का कारण बनने का अधिकार नहीं है। सीआईआई के उपाध्यक्ष नवेश नरूला ने कहा कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय है।

ट्रक यूनियन और उद्योग एक दूसरे के पूरक

नालागढ़ ट्रक आप्रेटर यूनियन के अध्यक्ष हरभजन चौधरी और महासचिव दिनेश कौशल ने कहा कि माननीय कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। हमारी नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला ट्रक आपरेटर यूनियन व औद्योगिक संघ के साथ पिछले कई वर्षों से मिलजुल कर काम करते आ रहे हैं। यदि कोई आपस में किसी विषय को लेकर मनमुटाव हुआ है, तो दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर उसका निपटारा किया है। ट्रक यूनियन ओर उद्योग एक दूसरे के पूरक है, जो कि समन्वय से अपना कार्य कर रहे हैं।

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