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हिमाचल प्रदेश
प्रतिवादी को एडजस्ट करने के लिए करवाई थी ट्रांसफर, धर्माणी की सिफारिश पर हुआ तबादला रद्द
Gulabi Jagat
23 March 2023 9:26 AM GMT
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शिमला
घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में किए गए शिक्षक के तबादला आदेशों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के समक्ष शिक्षा विभाग द्वारा पेश किए गए रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि प्रार्थी शशि कुमार का तबादला समताना स्कूल से बसंतपुर राजेश धर्माणी की सिफारिश पर किया गया है जो कि गलत है। अदालत कर समक्ष रखे गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी बतौर टीजीटी समताना स्कूल में पिछले लगभग दो वर्ष छह माह से कार्यरत है और उसका तबादला प्रतिवादी को एडजस्ट करने के लिए बसंतपुर कर दिया गया। यह तबादला घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री कार्यालय से नोट जारी किया गया, जिसके आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश जारी कर दिए। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए रखा गया था।
मामले के अनुसार शशि कुमार हमीरपुर जिला के समताना स्कूल में टीजीटी के पद पर कार्यरत था। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने शिमला ग्रामीण के बसंतपुर के लिए उसके तबादले की सिफारिश की थी। आरोप लगाया गया था कि उसे राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का तबादला प्रताडि़त करने के लिए किया गया है। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से हैं, जबकि उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक के तबादले की सिफारिश किसी दूसरे विधानसभा के लिए की है।
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Gulabi Jagat
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