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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप के खतरे की बढ़ती घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को आपदाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया है। इसलिए, यहाँ मज़बूत बचाव उपायों की सख़्त ज़रूरत है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा भूकंप के अत्यधिक खतरे वाले 'ज़ोन V' में आता है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा नवंबर 2025 में जारी की गई भूकंपीय ज़ोनिंग की संशोधित सूची को वापस ले लिया गया है। इस सूची में सभी हिमालयी राज्यों को 'श्रेणी VI' में और पूरे हिमाचल प्रदेश को भूकंप के सबसे ज़्यादा खतरे वाली श्रेणी 'ज़ोन V' में रखा गया था। हालाँकि इसे वापस ले लिया गया है, लेकिन इससे भूकंप के खतरे की संवेदनशीलता कम नहीं हो जाती, और न ही भूकंप आने पर जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए मज़बूत बचाव उपाय लागू करने की ज़रूरत कम होती है।
पुरानी ज़ोनिंग के हिसाब से देखें, तो कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जैसे कई इलाके खतरनाक 'ज़ोन V' में आते थे, और बाकी राज्य 'ज़ोन IV' में। ऐसे में, इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता (structural stability) सुनिश्चित करने के लिए निर्माण संबंधी सख़्त नियमों को लागू करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देश के भूकंपीय ज़ोन के संशोधित नक्शे का मुख्य उद्देश्य भूकंप-रोधी डिज़ाइन और निर्माण सुनिश्चित करना था। यह तथ्य कि हिमाचल में रिक्टर पैमाने पर 3 तीव्रता तक के 400 से ज़्यादा झटके महसूस किए जा चुके हैं, इस खतरे को और भी वास्तविक बना देता है।
एक चेतावनी
भले ही इस संशोधित ज़ोनिंग को वापस ले लिया गया हो, लेकिन यह तथ्य कि सभी हिमालयी राज्य भूकंप के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, हिमाचल के लिए एक चेतावनी (wake-up call) का काम करना चाहिए। इसे देखते हुए, हिमाचल को और भी सख़्त भवन निर्माण संहिताएँ (building codes) लागू करनी चाहिए और भूकंप-रोधी निर्माण पद्धतियों को अपनाना चाहिए। यह काम विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में किया जाना चाहिए, जहाँ नियमों का उल्लंघन करते हुए खड़ी ढलानों पर बेतरतीब ढंग से निर्माण कार्य चल रहा है।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक-सह-विशेष सचिव, डी.सी. राणा कहते हैं, "इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमाचल भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कई पहलें की हैं। हर विकास परियोजना में भूकंप के खतरे और संवेदनशीलता के कारकों को ध्यान में रखने के लिए 'नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम' (Town and Country Planning Act) में संशोधन किया गया है।" वह आगे कहते हैं कि अब हमारा मुख्य ध्यान पुरानी और महत्वपूर्ण इमारतों की मरम्मत (retrofitting) करने पर है, साथ ही प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से पंचायत स्तर तक बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने भूकंपीय ज़ोनिंग की संशोधित सूची को इसलिए वापस ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। आदेश में कहा गया है, "संशोधित IS 1893 का समग्र और व्यापक रूप से पुनरावलोकन करना आवश्यक है, जिसमें बुनियादी ढाँचा मंत्रालयों सहित सभी संबंधित पक्षों (stakeholders) के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाए।" भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के पूर्व निदेशक, LN अग्रवाल, जोखिम के उच्च स्तर को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि बहुमंजिला इमारतें बनाने से पहले सख्त निर्माण नियमों और भूवैज्ञानिक मूल्यांकन की तत्काल आवश्यकता है। वे कहते हैं, "स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का संरचनात्मक ऑडिट करना और संभावित उच्च-तीव्रता वाले भूकंपों से निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र को तैयार करना अनिवार्य है।"
GSI के सेवानिवृत्त वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, संजय कुंभकर्णी कहते हैं, "BIS द्वारा जारी संशोधित भूकंपीय जोखिम मानचित्र (seismic hazard map) मूल रूप से उस बात की पुष्टि करता है जो भूविज्ञान लंबे समय से कहता आ रहा है: हिमालयी क्षेत्र, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित एक सक्रिय टकराव क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है। इसका निहितार्थ सरल लेकिन गंभीर है — पूरे राज्य में बड़े भूकंप आने की संभावना अभी भी बनी हुई है।"
वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि कठोर भूकंपीय ऑडिट, भूकंप-रोधी निर्माण के सख्त नियम, ज़मीन के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कमज़ोर ढांचों का सुदृढ़ीकरण (retrofitting) अब अपरिहार्य हो गए हैं। संक्षेप में, वे कहते हैं कि यह नया वर्गीकरण घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी दिखाने का एक आह्वान है: और अधिक समझदारी से निर्माण करें, बेहतर योजना बनाएं, और युवा तथा अस्थिर हिमालय क्षेत्र में रहने की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए सामूहिक रूप से तैयार रहें।
**ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम में**
अव्यवस्थित और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं; विशेष रूप से शिमला, कुल्लू-मनाली, धर्मशाला-मैकलियोडगंज और कसौली-सोलन जैसे लोकप्रिय पहाड़ी शहरों में चल रहा निर्माण कार्य, यदि राज्य में कोई बड़ा भूकंप आता है, तो जान-माल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ निर्माण संबंधी प्रतिबंध बहुत कम हैं, होटलों, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में अभूतपूर्व निर्माण गतिविधियां देखने को मिल रही हैं; भूकंप आने की स्थिति में यह स्थिति किसी बड़ी आपदा को न्योता देने के समान हो सकती है।
'नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977' के तहत निर्माण नियमों के सख्त पालन और निगरानी के अभाव में, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अनधिकृत निर्माण गतिविधियां बेरोकटोक जारी हैं, जिससे जोखिम का स्तर और भी बढ़ जाता है। राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी या मैदानी इलाकों के आधार पर 13 से 20 मंज़िलों तक के ऊर्ध्वाधर निर्माण (vertical construction) की अनुमति देने के निर्णय की पर्यावरणविदों और जागरूक नागरिकों द्वारा व्यापक आलोचना की गई है। 4 अप्रैल, 1905 के कांगड़ा भूकंप की खौफ़नाक तस्वीरें—जिसमें 20,000 लोगों की जान चली गई थी—भले ही एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी हों, लेकिन भूकंप का खतरा आज भी उतना ही बना हुआ है। इसलिए, भूकंप-रोधी निर्माण के नियमों को सख्ती से लागू करना बेहद ज़रूरी है, भले ही इससे भारी आर्थिक बोझ ही क्यों न पड़े।
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