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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत पेंशन का वितरण मासिक आधार पर किया जाएगा, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को बड़ी राहत प्रदान करना और पहले की उस प्रथा को समाप्त करना है जिसमें लाभार्थियों को अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए तीन महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था। यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, धर्माणी ने कहा कि इस बदलाव से पेंशन राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी और पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। इस कदम से पेंशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में मासिक पेंशन भुगतान लागू करने के सरकार के फैसले को बिलासपुर में भी लागू कर दिया गया है और संबंधित विभाग ने इस संबंध में सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।
वर्तमान में बिलासपुर में 48,415 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति, विधवाएँ, तलाकशुदा और एकल महिलाएँ, कुष्ठ रोगी और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 7.25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट अनुमोदन के लिए भेजा गया है। धर्माणी ने आगे बताया कि सरकार विशिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर मासिक पेंशन प्रदान करती है। 60 से 69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपये, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1,500 रुपये, 40 से 69 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को 1,150 रुपये और 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को 1,700 रुपये दिए जाते हैं। विधवाओं को 1,500 रुपये, जबकि कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पेंशनभोगियों को अब आवेदन जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से या अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुकूल है और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाएगी।
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