हिमाचल प्रदेश

Himachal HC ने फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड होने का संज्ञान लिया, हलफनामे मांगे

Ratna Netam
18 Dec 2025 7:36 PM IST
Himachal HC ने फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड होने का संज्ञान लिया, हलफनामे मांगे
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के तीनों एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का संज्ञान लिया है, जब इस मामले में कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी ने इससे जुड़े दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखे। सुनवाई के दौरान, कोर्ट को 6 नवंबर, 2025 और 20 नवंबर, 2025 को हुई दो हाई-लेवल मीटिंग के बारे में बताया गया, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन और नागरिक उड्डयन) ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए की थी। अपने सामने रखे गए सबूतों पर विचार करते हुए, चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन और नागरिक उड्डयन) को इस मामले में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया और रजिस्ट्री को ज़रूरी सुधार करने का निर्देश दिया।
बेंच ने आगे निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले भारत सरकार और नए प्रतिवादी प्रधान सचिव (पर्यटन और नागरिक उड्डयन) दोनों हलफनामे दाखिल करें। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 जनवरी, 2026 को लिस्ट किया गया है। यह कार्यवाही पहाड़ी राज्य में कनेक्टिविटी और पर्यटन पर फ्लाइट बंद होने के असर को लेकर कोर्ट की चिंता को उजागर करती है, और अब इस मामले की अगली तारीख पर विस्तार से जांच की जाएगी। पिछली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) का दायरा बढ़ाया था, जो शुरू में कांगड़ा (गग्गल) एयरपोर्ट पर पक्षियों की समस्या के मुद्दे पर दायर की गई थी, और राज्य सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह बताया जाए कि तीनों एयरपोर्ट पर नियमित हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय या अन्य अधिकारियों से क्या कदम उठाए गए हैं या क्या अनुरोध किए गए हैं।
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