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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल हाई कोर्ट ने तीन दशकों बाद ज़मीन का कब्ज़ा मांगने वाली CSIR की याचिका खारिज कर दी
Ratna Netam
13 March 2026 6:29 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लगभग तीन दशकों की देरी के बाद ज़मीन का कब्ज़ा मांगना कानूनी तौर पर सही नहीं है। कोर्ट ने हाल ही में पालमपुर, कांगड़ा ज़िले में अपनी ज़मीन पर काबिज़ कुछ किरायेदारों के साथ लंबे समय से चल रहे ज़मीन विवाद के सिलसिले में, काउंसिल ऑफ़ साइंटिफ़िक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR-IHBT), पालमपुर द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
चीफ़ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की एक डिवीज़न बेंच ने टिप्पणी की कि लंबे समय तक कोई कार्रवाई न करने के बाद कानूनी अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि कानून उन लोगों की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं, न कि उन लोगों की जो दशकों तक अपने अधिकारों की उपेक्षा करते हैं।
यह विवाद पालमपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बायोलॉजिकल रिसर्च की स्थापना के लिए 1966 में अधिग्रहित ज़मीन के एक टुकड़े से संबंधित है, जो CSIR से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, ज़मीन अधिग्रहण का अवार्ड जुलाई 1966 में पारित किया गया था। अधिग्रहण की कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण को अवार्ड के छह सप्ताह के भीतर ज़मीन का कब्ज़ा लेना ज़रूरी था।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि अधिग्रहण का अवार्ड जारी होने और मुआवज़ा दिए जाने के बावजूद, संबंधित प्राधिकरण लंबे समय तक ज़मीन का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा लेने में विफल रहे। इस दौरान, काबिज़ लोग संपत्ति पर बने रहे और संबंधित प्राधिकरणों के किसी भी प्रभावी हस्तक्षेप के बिना वहां निर्माण भी कर लिया।
हाई कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी 1966 से बिना किसी रुकावट के लगातार ज़मीन पर काबिज़ थे। समय के साथ, उनके निर्बाध कब्ज़े के कारण 'प्रतिकूल कब्ज़े' (adverse possession) के कानूनी सिद्धांत के तहत अधिकारों की स्थापना हो गई; यह सिद्धांत लंबे, निर्बाध कब्ज़े से उत्पन्न होने वाले स्वामित्व के दावों को मान्यता देता है, जब वैध मालिक उचित समय के भीतर अपने अधिकारों का दावा करने में विफल रहता है।
बेंच ने ज़िला कलेक्टर के पहले के फैसले को भी बरकरार रखा, जिन्होंने 23 साल की देरी के बाद ज़मीन का कब्ज़ा लेने के CSIR के अनुरोध को खारिज कर दिया था। कलेक्टर ने इस आवेदन को कानूनी तौर पर अस्वीकार्य करार दिया था, क्योंकि काबिज़ लोगों ने पहले ही संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़ा स्थापित कर लिया था।
कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि CSIR ने सबसे पहले 1989 में सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें ज़मीन का कब्ज़ा मांगा गया था। हालांकि, इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादियों ने लगातार कब्ज़े के माध्यम से पहले ही कब्ज़े के अधिकार हासिल कर लिए थे। बाद में, 2013 में, हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने भी याचिकाकर्ताओं को 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 24(2) के तहत राहत देने से इनकार कर दिया था; यह धारा कुछ खास परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त (lapse) हो जाने से संबंधित है।
मौजूदा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, डिवीज़न बेंच ने 'इंदौर विकास प्राधिकरण' मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फ़ैसले का ज़िक्र किया। इस फ़ैसले में यह साफ़ किया गया था कि अगर मुआवज़ा पहले ही दिया जा चुका है, तो सिर्फ़ इसलिए भूमि अधिग्रहण अपने-आप समाप्त नहीं हो जाता कि ज़मीन का भौतिक कब्ज़ा (physical possession) नहीं लिया गया है।
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