हिमाचल प्रदेश

चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा इतने हजार का जुर्माना

Shantanu Roy
14 Oct 2022 9:12 AM GMT
चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा इतने हजार का जुर्माना
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गोहर। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह का साधारण कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने व मुआवजे की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता टेक चंद का आरोप था कि दोषी गोविंद राम पुत्र जय सिंह निवासी सुराही खड्ड डाकघर पंडोह तहसील सदर ने अपनी घरेलू जरूरतों को लेकर उससे मई, 2018 माह तक 35000 रुपए की धनराशि उधार ली थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उधार दी गई राशि समय अवधि तक दोषी से प्राप्त नहीं हुई तो दोषी ने उसे 35 हजार रुपए की राशि का चैक दे दिया। जब शिकायतकर्ता ने चैक बैंक में लगाया तो यह पर्याप्त राशि न होने के कारण बाऊंस हो गया।
शिकायतकर्ता ने दोषी व्यक्ति को बार-बार अवगत करवाया कि आपके द्वारा दिए गए बैंक चैक की राशि के मुताबिक खाते में पैसा न होने की सूरत में चैक बाऊंस हो गया है। अपनी उधारी को डूबता देख शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता नरेश कुमार ठाकुर के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजा गया लेकिन आरोपी ने न तो राशि लौटाई और न ही लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया। उसके बाद शिकायतकर्ता ने सिविल कोर्ट गोहर में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान कलमबद्ध करवाए, जिसमें दोषी के खिलाफ सभी आरोप सही साबित पाए गए। अधिवक्ता नरेश कुमार ठाकुर ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 50 हजार रुपए का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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