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हिमाचल प्रदेश
Gaggal हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की समय सीमा अगले साल 30 जून तक बढ़ा दी
Ratna Netam
17 Oct 2025 4:09 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: पर्यटन विभाग ने कांगड़ा ज़िले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की समय-सीमा अगले साल 30 जून तक बढ़ा दी है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव देवेश कुमार ने कल इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी न होने के कारण रद्द न हो जाए। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, यदि सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मूल्यांकन की तिथि से 12 महीनों के भीतर भूमि अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो रिपोर्ट रद्द मानी जाएगी। विशेषज्ञ समूह ने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में 5 जून, 2023 को सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
हिमाचल सरकार बोइंग विमानों की लैंडिंग की सुविधा के लिए गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार करने की इच्छुक है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हवाई अड्डे का वर्तमान रनवे 1,376 मीटर लंबा है और बड़े विमानों की लैंडिंग की सुविधा के लिए इसे लगभग 3,010 मीटर तक विस्तारित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 1,900 करोड़ रुपये होगी और इसमें से 410 करोड़ रुपये ग्रामीणों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के लिए पहले ही भुगतान किए जा चुके हैं। इस परियोजना के लिए 14 गाँवों (कांगड़ा जिले की कांगड़ा तहसील के 10 गाँव और शाहपुर तहसील के चार गाँव) में कुल 122 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। सरकार की अतिरिक्त 26 हेक्टेयर भूमि का भी अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए उपयुक्त सरकारी एजेंसी को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करनी होगी।
संबंधित अधिकारियों ने गग्गल हवाई अड्डे के आसपास के नौ गाँवों में आवश्यक भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक पहले ही अधिग्रहण कर लिया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की अवधि 24 महीने तक बढ़ाने का अधिकार है। अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा नहीं हो सका। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि अधिग्रहण की समय अवधि 30 जून, 2026 तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर परियोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है। इसी उद्देश्य से कांग्रेस सरकार ने कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी भी घोषित किया है।
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