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हिमाचल प्रदेश
Kullu-Manali हाईवे के पास क्रैश बैरियर क्षतिग्रस्त, नदी तक अवैध पहुंच का संदेह
Ratna Netam
19 Dec 2025 4:19 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कुल्लू-मनाली नेशनल हाईवे पर 14 मील के पास एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहाँ अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के क्रैश बैरियर को नुकसान पहुँचाया है और ब्यास नदी की ओर जाने वाला एक अस्थायी रास्ता बना दिया है। मंगलवार देर रात सामने आई इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है और इलाके में अवैध खनन माफिया की बेरोकटोक गतिविधियों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, हाईवे के किनारे लगे क्रैश बैरियर के कई हिस्सों को उखाड़ दिया गया और तोड़ दिया गया, ताकि नदी के किनारे की ओर गाड़ियों की आवाजाही आसान हो सके। क्षतिग्रस्त जगह और ब्यास नदी के बीच की दूरी सिर्फ़ 20 से 30 मीटर है, जिससे यह शक और गहरा हो गया है कि यह काम अवैध खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए किया गया था।
निवासियों ने आरोप लगाया है कि इलाके में पहले भी अवैध खनन की कई घटनाएँ होने के बावजूद, यह ताज़ा घटना हाईवे सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक खुला हमला है। क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर तेज़ रफ़्तार गाड़ियों को सड़क से फिसलने से रोकने के लिए लगाए गए थे, खासकर नदी के पास के संवेदनशील हिस्सों पर। उनके टूटने से दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया है, जिससे यात्रियों को गंभीर खतरा है। ग्रामीणों को डर है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति से जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस घटना से लोगों में व्यापक गुस्सा है, और स्थानीय लोग पूरी जाँच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से क्षतिग्रस्त बैरियर को तुरंत ठीक करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का भी आग्रह किया है। खास बात यह है कि यह घटना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अवैध खनन और नदियों की ओर जाने वाली अनाधिकृत सड़कों के बारे में बार-बार दिए गए निर्देशों के बाद हुई है।
हाई कोर्ट ने खनन उद्देश्यों के लिए नदी के किनारों की ओर बनाई गई अवैध सड़कों पर सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को ऐसे हिस्सों की पहचान कर उन्हें स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाने में विफलता और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की अनुमति देने के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी ज़ोर दिया है। इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद, यह ताज़ा घटना ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कमियों को उजागर करती है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि जब तक हाई कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः लागू नहीं किया जाता, तब तक ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियाँ बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेंगी। पुलिस ने कहा है कि जाँच चल रही है और दोषियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर कुल्लू-मनाली हाईवे पर लोगों की सुरक्षा, नदी के इकोसिस्टम की रक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, NHAI और माइनिंग अथॉरिटी द्वारा मिलकर कार्रवाई करने की तत्काल ज़रूरत को सामने ला दिया है।
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