हिमाचल प्रदेश

अदालत ने 300 ग्राम चरस रखने के जुर्म में आरोपी को 2 वर्ष 9 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
15 July 2022 12:52 PM GMT
अदालत ने 300 ग्राम चरस रखने के जुर्म में आरोपी को 2 वर्ष 9 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई
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मंडी कोर्ट रूम: जिला की विशेष अदालत ने चरस रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। चरस का यह मामला वर्ष 2016 का है। उप जिला न्यायवादी मंडी, उदय सिंह ने बताया कि 24 जनवरी 2016 को सदर पुलिस थाना की टीम गश्त के लिए एनएच 21 पर पुलघराट के पास मौजूद थी। उसी समय एक व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ से पुलघराट की तरफ आ रहा था। उसने अपने एक हाथ में एक कैरी बैग उठा रखा था। पुलिस को सामने देखकर उक्त व्यक्ति पीछे की तरफ भाग गया। उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया के कारण पुलिस को उस पर शक हुआ और उक्त व्यक्ति को पुलिस ने 100 मीटर की दुरी में पकड़ लिया। दोषी सोनू कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मकान नंबर दस विपन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला है।

पुलिस ने जब उक्त व्यक्ति के कैरी बैग की तलाशी ली तो कैरी बैग में से 300 ग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर पुलिस ने सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की छानबीन अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी, मनोज कुमार पुलिस थाना सदर द्वारा अमल में लायी गई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थी। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 300 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 2 वर्ष 9 महीने के कठोर कारावास और 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 5 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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