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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला Himachal Pradesh High Court Shimla में आईजीएमसी ट्रॉमा सेंटर की दयनीय स्थिति और जिस तरह से राज्य सरकार के अधिकारियों ने बार-बार न केवल प्रयास किया, बल्कि दुर्भाग्य से अदालत को ‘धोखा’ दिया, उससे नाखुश है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटरों के संचालन के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा ट्रॉमा सेंटर की वर्तमान रिक्तियों के बारे में डेटा प्रदान किया गया, जिसमें यह खुलासा किया गया कि ट्रॉमा सेंटर के लिए मानदंडों के अनुसार, आवश्यक जनशक्ति 237 है और इसके मुकाबले, 179 पद स्वीकृत किए गए थे और वर्तमान में केवल 44 भरे गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस पर विचार करने के बाद कहा कि “उपरोक्त रिक्तियां आईजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में व्याप्त बहुत ही खेदजनक और घिनौनी स्थिति को उजागर करती हैं।”
हालांकि, अदालत के समक्ष उपस्थित प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) सुधा देवी ने आश्वासन दिया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों के संबंध में, इन्हें 31 जनवरी, 2025 तक भर दिया जाएगा, जबकि शेष पदों को 31 मार्च तक भर दिया जाएगा। अदालत ने मामले को 2 जनवरी, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, साथ ही प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) को उक्त तिथि तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह अदालत के संज्ञान में लाया गया कि शिमला के आईजीएमसी में मिनिस्टीरियल स्टाफ की कुल संख्या 30 प्रतिशत और नर्सिंग स्टाफ की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम रह गई है। इस पर, अदालत ने कहा कि "यह सरकार के लिए एक चेतावनी है क्योंकि वह अपने मिनिस्टीरियल स्टाफ के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ के बारे में भी स्पष्ट रूप से बता रही है। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि सुनवाई की अगली तारीख तक, इन कार्यात्मक पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और प्रतिवादियों द्वारा उनका सहारा लिया जाएगा।"
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Payal
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