हिमाचल प्रदेश

काम में बाधा डालने वाले भूस्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करें, हाईकोर्ट ने धर्मशाला एमसी से कहा

Renuka Sahu
21 April 2024 3:42 AM GMT
काम में बाधा डालने वाले भूस्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करें, हाईकोर्ट ने धर्मशाला एमसी से कहा
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्मशाला नगर निगम को सीवरेज लाइन बिछाने के काम में बाधा डालने वाले भूमि मालिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्मशाला नगर निगम (एमसी) को सीवरेज लाइन बिछाने के काम में बाधा डालने वाले भूमि मालिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एमसी को काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निजी संपत्ति के मालिक अपनी जमीन से सीवरेज लाइन नहीं गुजरने दे रहे हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा इस संबंध में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने पाया कि उत्तरदाताओं के पास हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 358 के तहत ऐसी आपत्तियों को खारिज करने के लिए पर्याप्त वैधानिक शक्तियां थीं। , 1994.
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को उक्त शक्तियों का प्रयोग करने और "जितनी जल्दी संभव हो सके आवश्यक कार्य करने" का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को 27 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।


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