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कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 15 मार्च से 14 अप्रैल तक जिले में हाथ से मैला ढोने वालों का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश : कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 15 मार्च से 14 अप्रैल तक जिले में हाथ से मैला ढोने वालों का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, गंदे शौचालयों का उपयोग और मैनुअल स्कैवेंजिंग निषिद्ध है। उन्होंने सभी ग्रामीण एवं शहरी निकायों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि नये सर्वेक्षण का डेटा अपलोड करने से पहले पुराने सर्वेक्षण का डेटा हटा कर अंतिम रिपोर्ट तय समय में भेज दी जाये.
डीसी ने जिले के सभी निवासियों से आग्रह किया कि वे जिले में गंदे या सूखे शौचालयों और हाथ से मैला ढोने में शामिल व्यक्तियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो, पंचायत अधिकारियों या शहरी स्थानीय निकायों या संबंधित खंड विकास अधिकारियों को प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिक सम्मानजनक समाज के निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सफलता के लिए सभी का सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण है।
डीसी ने जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की, जहां उन्होंने श्रम अधिकारी को समय-समय पर मजदूरों के मामलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के सफाई कर्मियों के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हो।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण पदाधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया. बैठक में अपर जिलाधिकारी अश्वनी कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
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Renuka Sahu
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